<p>The post घर खरीदने पर 31 मार्च तक ही मिलेगी 2.67 लाख तक छूट, पात्र हैं तो PMAY में ऐसे करें आवेदन first appeared on Anju Jadon News & Blogs.</p>
]]>Pradhan Mantri Awas Yojana in Hindi: प्रधानमंत्री आवास योजना भारत में सरकार द्वारा शुरू की गई स्कीम है, जिसका उद्देश्य लोगों को शहरी और ग्रामीण इलाकों में सस्ते घर उपलब्ध करवाना है. इसके तहत पहली बार घर खरीदने वालों को CLSS या क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी दी जाती है. यानी घर खरीदने के लिए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी मिलती है. यह सब्सिडी अधिकतम 2.67 लाख रुपये तक हो सकती है. यह केंद्र सरकार द्वारा स्पांसर्ड स्कीम है. इसका फायदा 31 मार्च 2021 तक उठाया जा सकता है. यानी अगर इस स्कीम के तहत सस्ते घर का लाभ उठाना चाहते हें तो आपके पास आवेदन के लिए बस कुछ ही समय बचे हैं. 31 मार्च के बाद इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
how to apply home loan subsidy- पीएम आवास योजना के तहत लाभ उन्हीं लोगों को मिलेगा, जिनकी सलाना इनकम 6 लाख से 18 लाख रुपये के बीच होगी. 3 लाख से 6 लाख सालाना आय वाले इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS) और लोअर इनकम ग्रुप (LIG), 6 लाख से 12 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 1 (MIG1) और12 लाख से 18 लाख सालाना आय वाले मिडिल इनकम ग्रुप 2 (MIG2) में आएंगे
अगर आय 6 लाख रुपये तक सालाना है तो 6 लाख के लोन पर 6.5 फीसदी की क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी मिलेगी. वहीं, 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को 9 लाख रुपये तक के लोन पर 4 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी. 18 लाख रुपये तक की सालाना कमाई वालों को 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3 फीसदी ब्याज सब्सिडी मिलेगी.
(नोट: PMAY में सब्सिडी की रकम से आपके लोन की रकम घट जाती है. लोन अधिकतम 20 साल के लिए होना चाहिए.)
एप्लीकेंट या उसके परिवार के किसी भी सदस्य के नाम पर भारत में कहीं भी कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए.
परिवार के किसी भी सदस्य ने पहले सरकार द्वारा शुरू की गई किसी भी हाउसिंग स्कीम का लाभ न लिया हो.
मैरिड कपल हैं तो सिंगल और ज्वॉइंट स्वामित्व दोनों की अनुमति है. लेकिन दोनों विकल्पों के लिए 1 सब्सिडी ही मिलेगी.
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन (EWS), लोअर इनकम ग्रुप (LIG) और मिडिल इनकम ग्रुप CLSS के लिए पात्र हैं.
इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थियों को केवल एक नई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदने या निर्माण करने की अनुमति है.
आईडेंटिटी प्रूप: PAN कार्ड, वोटर आईडी, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, सरकार द्वारा जारी कोई भी फोटो आईकार्ड, रिकगनाइज्ड अथॉरिटी या पब्लिक सर्वेट से प्राप्त फोटो सहित कोई लेटर.
एड्रेस प्रूफ: वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, इंश्योरेंस, रेसिडेंस एड्रेस सर्टिफिकेट, स्टांप पेपर पर रेंट एग्रीमेंट या बैंक पासबुक पर लिखा पता.
इनकम प्रूफ: पिछले 6 माह का बैंक स्टेटमेंट, ITR की रसीद, पिछले 2 महीने की सैलरी स्लीप
प्रॉपर्टी प्रूफ: सेल्स डीड, सेल/परचेज एग्रीमेंट, उपलब्ध हो तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पेमेंट की रसीद.
<p>The post घर खरीदने पर 31 मार्च तक ही मिलेगी 2.67 लाख तक छूट, पात्र हैं तो PMAY में ऐसे करें आवेदन first appeared on Anju Jadon News & Blogs.</p>
]]>